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घायल अभ्यर्थी को फेल करने पर मेडिकल बोर्ड पर दस हजार हर्जाना

Wed, 05 Sep 2018 03:48 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Wed, 05 Sep 2018 03:48 AM IST
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High Court imposed fine on applying applicant despite being injured in medical examination
प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे के तहत दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को घायल होने के बावजूद मेडिकल में फेल कर देने पर पुलिस मेडिकल बोर्ड पर दस हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने अभ्यर्थी का छह सप्ताह के बाद मेडिकल टेस्ट लेने का निर्देश दिया है। 

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कोर्ट का कहना था कि जिसके पैर की हड्डी टूटी हो वह मैदान का 12 चक्कर कैसे लगा सकता है और इस आधार पर उसे फेल कर दिया गया। मथुरा के आसिफ अली की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है। 
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कोर्ट ने याची की नियुक्ति से संबंधित पत्रावली सीलबंद लिफाफे में एसएसपी मथुरा की अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया है। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए अर्जी दी थी। उसे उपनिरीक्षक पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। परीक्षा केलिए जाते समय याची रास्ते में दुघर्टना का शिकार हो गया। उसके पैर में चोट आई। 
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इस पर मेडिकल बोर्ड ने उसे तीसरे दिन बुलाया। तीसरे दिन भी उसके पैर में सूजन और चोट थी, इस आधार पर उसे फेल कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर सीएमओ ने अस्थि रोग विशेषज्ञ से याची की जांच कराई। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि याची के पैर में फ्रैक्चर था, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता था। कोर्ट ने छह सप्ताह के बाद मेडिकल कराने का निर्देश दिया है।

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