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गुर्जर आरक्षण: SC से फिलहाल राहत नहीं, दो हफ्ते के लिए टली सुनवाई

Mon, 17 Apr 2017 01:39 PM IST
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह Updated Mon, 17 Apr 2017 01:39 PM IST
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 Gujjar reservation issue: No relief to Gujjars for the time being by Supreme Court
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से गुर्जरों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की गुर्जर आरक्षण मामले की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था।

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आपको बता दें कि, गुर्जर आरक्षण मामले में तीन मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आरके अग्रवाल ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। राजस्थान हाइकोर्ट ने 9 दिसंबर को 5 प्रतिशत एसबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया था ।
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राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीन फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राजस्थान में आरक्षण पर यथास्थिति बनाये रखने और पूर्व में एसबीसी के तहत हो चुकी नियुक्तियों और एडमिशन को कोई छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया था।

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