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Gujarat HC: वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू, बीयर का मग लेकर ऑलनाइन सुनवाई में शामिल होने का आरोप

Tue, 01 Jul 2025 10:44 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 01 Jul 2025 10:44 PM IST
सार

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। वरिष्ठ वकील पर बीयर का मग लेकर ऑलनाइन सुनवाई में शामिल होने का आरोप है।

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Gujarat HC initiates contempt action against senior advocate for attending virtual hearing with beer mug
गुजरात हाई कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक वरिष्ठ वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई तब की गई, जब वह वकील ऑनलाइन सुनवाई में मग से बीयर पीते हुए और फोन पर बात करते हुए शामिल हुआ। कोर्ट ने इसे 'चौंकाने वाला और गंभीर व्यवहार' बताया।
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न्यायमूर्ति ए. एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति आर. टी. वच्छाणी की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना के इस व्यवहार को देखते हुए उनसे ‘वरिष्ठ वकील’ की उपाधि वापस ली जानी चाहिए। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सुनवाई के बाद लिया जाएगा।
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यह घटना 25 जून को न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की अदालत में हुई थी। इस सुनवाई का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो क्लिप में तन्ना का फोन पर बात करना और मग से बीयर पीते हुए हाई कोर्ट की सुनवाई में शामिल होना साफ दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि तन्ना का यह चौंकाने वाला और गंभीर व्यवहार कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो यह न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है।


कोर्ट ने कहा, हम स्वत: संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। रजिस्ट्री अगली सुनवाई से पहले इस पर रिपोर्ट पेश करे। कानूनी प्रक्रिया में स्वतः संज्ञान का मतलब है कि अदालत या कोई प्राधिकरण खुद से, बिना किसी याचिका या आवेदन के किसी मामले में कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को तन्ना को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और फिलहाल उन्हें ऑनलाइन सुनवाई में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया।

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न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा कि तन्ना का व्यवहार उस विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, जो अदालत की ओर से वरिष्ठ वकीलों को दिया जाता है। हमारी राय में उनकी यह उपाधि वापस ली जानी चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम फैसले के बाद ही ली जाएगी। मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इससे पहले भी एक हैरान कर देने वाला वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति गुजरात हाईकोर्ट की ऑनलाइन कार्यवाही में टॉयलेट सीट पर बैठकर भाग ले रहा था।

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