{"_id":"6863b3cebc71af8f28014df9","slug":"andhra-hc-stays-proceedings-against-jagan-in-ysrcp-supporter-s-death-case-for-two-weeks-2025-07-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Andhra Pradesh: YSRCP समर्थक की मौत के मामले में जगन को कोर्ट से राहत, पूर्व CM के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Andhra Pradesh: YSRCP समर्थक की मौत के मामले में जगन को कोर्ट से राहत, पूर्व CM के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक
Tue, 01 Jul 2025 03:39 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 01 Jul 2025 03:39 PM IST
सार
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही जांच और कार्यवाही पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। यह मामला एक समर्थक की मौत से जुड़ा है जो कथित रूप से रेड्डी के काफिले के वाहन के नीचे आ गया था। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दो हफ्तों के लिए सभी कानूनी कार्यवाहियों और जांच पर रोक लगा दी है। यह मामला हाल ही में पालनाडु जिले के रेंटापल्ला गांव में एक पार्टी समर्थक की मौत से जुड़ा है।
ये भी पढ़ें: Kolkata Case: पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कोलकाता पुलिस ने दी चेतावनी; लॉ कॉलेज से आरोपी छात्र निष्कासित
क्या हुआ था पूरा मामला
जगन मोहन रेड्डी 18 जून को रेड्डी रेंटापल्ला गांव गए थे, जहां उन्होंने पार्टी नेता के परिवार से मुलाकात की थी, जिसने एक साल पहले आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि कि उस नेता को टीडीपी नेताओं और पुलिस की कथित प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी। वहीं पुलिस का आरोप है कि गांव जाते समय वाईएसआरसीपी समर्थक सी. सिंगैया कथित तौर पर रेड्डी के काफिल के वाहन के नीचे आ गए। इस दुर्घटना में सिंगैया की मौत हो गई।
विज्ञापन
रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने इस घटना में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वाहन चालक को आरोपी नंबर 1 और जगन रेड्डी को आरोपी नंबर 2 बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री के वकील पोंनवलु सुधाकर रेड्डी ने पीटीआई को बताया, कोर्ट ने आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई दो हफ्तों बाद होगी।
ये भी पढ़ें: गोवा में जाली सेल डीड, फर्जी हलफनामे व एनओसी से हासिल की करोड़ों की जमीन, 60.05 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क
दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
सुधाकर रेड्डी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच पर भी दो हफ्तों के लिए रोक लगाई है। 27 जून को हाईकोर्ट ने पुलिस को 1 जुलाई तक रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। आज अदालत ने इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए तय कर दी है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: Kolkata Case: पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कोलकाता पुलिस ने दी चेतावनी; लॉ कॉलेज से आरोपी छात्र निष्कासित
विज्ञापन
क्या हुआ था पूरा मामला
जगन मोहन रेड्डी 18 जून को रेड्डी रेंटापल्ला गांव गए थे, जहां उन्होंने पार्टी नेता के परिवार से मुलाकात की थी, जिसने एक साल पहले आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि कि उस नेता को टीडीपी नेताओं और पुलिस की कथित प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी। वहीं पुलिस का आरोप है कि गांव जाते समय वाईएसआरसीपी समर्थक सी. सिंगैया कथित तौर पर रेड्डी के काफिल के वाहन के नीचे आ गए। इस दुर्घटना में सिंगैया की मौत हो गई।
विज्ञापन
रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने इस घटना में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वाहन चालक को आरोपी नंबर 1 और जगन रेड्डी को आरोपी नंबर 2 बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री के वकील पोंनवलु सुधाकर रेड्डी ने पीटीआई को बताया, कोर्ट ने आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई दो हफ्तों बाद होगी।
ये भी पढ़ें: गोवा में जाली सेल डीड, फर्जी हलफनामे व एनओसी से हासिल की करोड़ों की जमीन, 60.05 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क
दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
सुधाकर रेड्डी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच पर भी दो हफ्तों के लिए रोक लगाई है। 27 जून को हाईकोर्ट ने पुलिस को 1 जुलाई तक रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। आज अदालत ने इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए तय कर दी है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन