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Gujarat News: ईद-ए-मिलाद जुलूस में शामिल हो सकते हैं 400 लोग, पर माननी होगी ये शर्त
Mon, 18 Oct 2021 03:42 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 18 Oct 2021 03:42 PM IST
सार
रविवार को राज्य गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि जुलूस में 15 लोग और एक वाहन से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।
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भूपेंद्र पटेल
- फोटो : ANI
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विस्तार
गुजरात सरकार ने एक सीमित इलाके में ईद-ए-मिलाद का जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमा को बढ़ाकर 400 कर दिया है। हालांकि, यह जुलूस किसी इलाके, कॉलोनी या गली तक ही सीमित रहना चाहिए। तीन कांग्रेस विधायकों, गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और मोहम्मद जावेद पीरजादा की तरफ से राज्य सरकार से जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमा को 15 से बढ़ाकर 400 किए जाने की अपील की गई थी।
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रविवार को गुजरात सरकार ने राज्य में ईद-ए-मिलाद मनाने को मंजूरी थी और कहा था कि मंगलवार को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुए जुलूस भी निकाला जा सकता है। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि जुलूस में 15 लोग और एक वाहन से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।
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इस गाइडलाइंस के जारी होने के बाद शेख और दो अन्य मुस्लिम विधायकों ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को चिट्ठी लिखकर जुलूस में सिर्फ 15 लोगों के शामिल होने वाले नियम से असहमति जताते हुए इसे बढ़ाकर 400 किए जाने की अपील की थी।
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सोमवार को सरकार की ओर से जारी निर्देश मुताबिक अब जुलूस में 400 लोग शामिल हो सकते हैं, बशर्ते यह सिर्फ इलाके, मोहल्ले और गली तक ही सीमित रहे। अगर जुलूस इलाके के बाहर जाता है तो फिर इसमें 15 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने रविवार को यह भी कहा था कि जुलूस सिर्फ दिन के समय ही निकाला जा सकता है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते राज्य के आठ शहरों में अभी भी रात्रि कर्फ्यू है।