फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Govind Pansare murder: Bombay HC grants bail to key accused, 2 others

गोविंद पानसरे हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी सहित तीन को दी जमानत, दो शूटर अब भी फरार

Tue, 14 Oct 2025 05:05 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 14 Oct 2025 05:05 PM IST
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोविंद पानसरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी वीरेंद्र तावड़े समेत तीन आरोपियों को जमानत दी है। इसके बावजूद आरोपी शरद कलस्कर को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उसे नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है। पानसरे हत्याकांड में अब तक 12 में से नौ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन दो शूटर अभी भी फरार हैं।

विज्ञापन
Govind Pansare murder: Bombay HC grants bail to key accused, 2 others
बंबई उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को तर्कवादी और लेखक गोविंद पानसरे की 2015 में हत्या के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दी। इन तीनों में मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े भी शामिल है। हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच के जस्टिस एसजी दिगे ने तावड़े के अलावा शरद कलस्कर और अमोल काले को भी जमानत दी है।
विज्ञापन


तावड़े और काले जेल से रिहा होंगे। लेकिन कलस्कर को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उसे 2013 में तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। उसकी सजा के खिलाफ याचिका फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में कोर्ट ने टाली सुनवाई, अब 15 अक्तूबर को होगी
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस दिगे ने मंगलवार को कहा कि वह इन तीनों आरोपियों को जमानत दे रहे हैं और विस्तृत आदेश बाद में जारी करेंगे। उन्होंने कहा, आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। मैं बाद में विस्तृत से आदेश पारित करूंगा। पानसरे परिवार की ओर से पेश हुए वकील की अपील पर कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

16 फरवरी को मारी थी पानसरे को गोली
गोविंद पानसरे पर 16 फरवरी, 2015 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोली मारी गई थी। कुछ दिन बाद 20 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। पानसरे और उनकी पत्नी रोज सुबह की सैर से लौट रहे थे। तभी कोल्हापुर के सम्राट नगर इलाके में दो मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर कई गोलियां चला दीं और फरार हो गए।

छह आरोपियों को पहले ही मिल चुकी जमानत
इस साल जनवरी में छह अन्य आरोपियों सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, अमित बड्डी, भरत कुराणे और वासुदेव सूर्यवंशी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने उन्हें लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमा जल्द खत्म न होने की संभावना के आधार पर राहत दी थी।


ये भी पढ़ें: न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता और करियर प्रगति का मामला; 28 अक्तूबर से पांच जजों की पीठ करेगी सुनवाई

एटीएस को सौंपी गई थी मामले की जांच
शुरुआत में यह मामला कोल्हापुर के राजारामपुरी थाने में दर्ज हुआ था। बाद में इसकी जांच महाराष्ट्र पुलिस की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी गई।शूटरों का सुराग न लगने से नाराज पानसरे परिवार ने मामले की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीसी) को सौंपने की मांग की थी। तीन अगस्त 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जांच एटीएस को ट्रांसफर कर दी कि मामले में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

अब तक 12 आरोपियों की हुई पहचान
अब तक इस मामले में 12 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से नौ गिरफ्तार हो चुके हैं। चार पूरक आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं और इन नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वहीं, दो शूटर अभी भी फरार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed