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ईडी ने वसुंधरा के बेटे व बहू पर मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 14 Dec 2018 06:50 AM IST
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वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान (फाइल फोटो)
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हाईकोर्ट ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे व बहू और दामाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है। जयपुर के एक वकील का आरोप है कि इन लोगों ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया था।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने ईडी को 17 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वकील पूनम चंद भंडारी की याचिका पर ईडी ने 12 अक्तूबर को कोर्ट को बताया था कि इस मामले में जांच पूरी होने वाली है। हाईकोर्ट ने ईडी के जवाब के बाद भंडारी की याचिका का निबटारा कर दिया था। इसके बाद जांच की प्रगति जानने के लिए दायर दूसरी याचिका पर कोर्ट ने एटीआर पेश करने का निर्देश दिया है।
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दरअसल भंडारी ने 2018 में याचिका दायर कर कहा कि ईडी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। याची का आरोप है कि आरोपियों ने ललित मोदी के साथ मिलकर उसके होटल आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिये वसुंधरा के दामाद के होटल नियांत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भारी धन राशि ट्रांसफर की थी।
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