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कोरोना वायरस : नहीं मान रहे लोग, पुलिस को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश

Tue, 24 Mar 2020 07:34 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 24 Mar 2020 07:34 AM IST
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Coronavirus alert, Police ordered to strictly follow lockdown
lockdown - फोटो : pti

देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद लोगों के घरों से बाहर निकलने को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की, जहां लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव ने सभी पुलिस महानिदेशकों से कहा कि वे अपने अपने राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं।

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केंद्र व राज्य सरकारों ने रविवार को लगभग 80 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जहां कोरोना वायरस का कम से कम से एक मामले की पुष्टि हुई है। चूंकि लोग लॉकडाउन के सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए पंजाब, महाराष्ट्र व पुडुचेरी में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है ताकि लोग घरों से बाहर न निकल सकें।
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इस बीच, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन के बावजूद काम जारी रखने पर एक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया, कंपनी की पहचान कोस्मो फिल्म्स के तौर पर हुई है। कंपनी व उसके दो अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने की जेल

कर्नाटक में क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा होगी। राज्य के गृहमंत्री बासवराज बोम्माई ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 271 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। यह गैर संज्ञेय अपराध है, जिसमें छह महीने जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बोम्मई ने कहा, कोई व्यक्ति किसी भी राज्य से आया हो, एक बार अगर उसे क्वारंटीन किया गया है तो उसे बाहर नहीं आना है।



क्वारंटीन दिन पूरे होने के बाद ही वे बाहर आ सकते हैं। कोई दूसरे राज्य से आता है और उसकी पहचान कर यहां क्वारंटीन की मुहर लगाई जाती है तो उसे यहीं क्वारंटीन में रहना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, होम क्वारंटीन की मुहर लगने के बाद व्यक्ति को 14 दिनों तक घर के भीतर ही रहना होता है। इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने नौ जिलों में लॉकडाउन करने की घोषणा की थी।

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