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Congress: राहुल गांधी को मिल सकता है आज ही नया ‘सामान्य’ पासपोर्ट, दो दिन पहले कोर्ट ने दी थी NOC

Sun, 28 May 2023 03:05 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Sun, 28 May 2023 03:05 PM IST
सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए एनओसी मांग वाली याचिका दाखिल की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम ने इसका विरोध किया था। हालांकि, अदालत ने राहुल को राहत दी थी।

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Congress leader Rahul Gandhi has been assured of a new ordinary passport by Sunday
Rahul Gandhi - फोटो : Social Media

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। उनको विशेष अदालत ने एक नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी है। उनको मिली हुई यह एनओसी अगले 3 साल के लिए मान्य रहेगी। वहीं, सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी को विश्वास दिलाया गया है कि उन्हें रविवार यानी आज नया सामान्य पासपोर्ट मिल जाएगा।

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बता दें, राहुल गांधी सोमवार शाम अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाने वाले हैं। उनके अमेरिका के कुछ अन्य शहरों में भी कार्यक्रम हैं। आगामी चार जून को वह न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। 
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।
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राहुल गांधी की याचिका स्वीकार
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) मांग वाली याचिका दाखिल की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया था। स्वामी ने दिल्ली ने दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। 
  
स्वामी ने अदालत में कहा था कि आवेदन में दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। अदालत अनुमति देने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। न्यायालय न्याय व कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर फैसले लेने में अन्य संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। 

भाजपा नेता ने आगे कहा था कि इस स्तर पर आवेदक (राहुल गांधी) के पास एनओसी एक साल से ज्यादा नहीं हो सकती है और इसकी समीक्षा सालाना या इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर की जा सकती है। स्वामी ने कहा, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। 
 
नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 मई को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी को शुक्रवार 26 मई तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।

 
राहुल गांधी ने सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद नया 'साधारण पासपोर्ट' हासिल करने के लिए एनओसी हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा था कि जमानत आदेश में गांधी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और अदालत ने उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के स्वामी के अनुरोध को खारिज कर दिया था।
 

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