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Kerala HC: दुष्कर्म आरोपी कांग्रेस MLA के वकीलों के खिलाफ केस दर्ज, अदालत का बहिष्कार किया
Mon, 31 Oct 2022 04:37 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 31 Oct 2022 04:37 PM IST
सार
दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के अलावा कांग्रेस विधायक पर पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की।
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kerala high court
- फोटो : ANI
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विस्तार
केरल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों ने पेरुंबवूर के विधायक एल्धोस कुन्नपिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने के विरोध में सोमवार को काम का बहिष्कार किया। विधायक के मामले में आरोपी है। वंचियूर पुलिस ने हाल ही में निलंबित कांग्रेस नेता के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को कथित रूप से धमकाने के आरोप में कुन्नपल्ली और उसके तीन वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने बताया कि अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने पीड़िता का बयान दर्ज करते हुए कहा कि उन्होंने उसे धमकी दी थी। केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की आम सभा की बैठक आज सुबह 9.45 बजे बुलाई गई, जिसमें वकीलों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करके पुलिस ज्यादतियों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसमें आज अदालत के काम से दूर रहने का संकल्प लिया गया है।
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कुन्नपिल्ली को कांग्रेस ने 22 अक्टूबर को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। एक महिला ने हाल ही में पेरुंबवूर विधायक के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। तिरुवनंतपुरम की एक अदालत द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद वह जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए। दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के अलावा कांग्रेस विधायक पर पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की।
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विधायक के निजी सहायक और एक दोस्त समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में वंचियूर पुलिस ने महिला और तीन वकीलों के खिलाफ कथित रूप से धमकी देने के बयान के आधार पर एक और मामला दर्ज किया। पीड़िता ने दावा किया कि कुन्नपिल्ली ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को निपटाने के लिए उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की। ऑनलाइन मीडिया के जरिए कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में विधायक के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है।