अभिषेक बनर्जी को राहत: तीन और एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक, अब 11 केस में सुरक्षा; हाईकोर्ट ने रखीं ये शर्तें
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को तीन और एफआईआर में गिरफ्तारी समेत सख्त पुलिस कार्रवाई से अंतरिम राहत दी है। इसके साथ अब 16 में से 11 मामलों में उन्हें सुरक्षा मिल चुकी है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन और एफआईआर में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इन मामलों में गिरफ्तारी समेत सख्त पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई है। इसके साथ ही अब अभिषेक बनर्जी को उनके खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर में से 11 मामलों में अंतरिम सुरक्षा मिल चुकी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां उनके वकील को उपलब्ध कराई जाएं।
किन तीन एफआईआर में मिली राहत?
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने जिन तीन मामलों में अंतरिम सुरक्षा दी है, उनमें एक एफआईआर दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाने में दर्ज है। बाकी दो मामले दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर पुलिस जिले के कालीतला और विष्णुपुर थानों से जुड़े हैं। अदालत की ओर से दी गई यह अंतरिम सुरक्षा 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
जांच में अभिषेक बनर्जी को करना होगा सहयोग
हाईकोर्ट ने राहत देते हुए स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी को तीनों मामलों की जांच में पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। अदालत ने कहा कि इन एफआईआर के संबंध में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।
अगर जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजती है, तो उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि पेशी की तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले उन्हें इसकी सूचना दी जाए। यदि अभिषेक बनर्जी जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो राज्य सरकार इस विषय को अदालत के सामने रख सकती है।
विदेश जाने पर भी अदालत ने लगाई शर्त
हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। हालांकि, इस निर्देश से उनकी उस विदेश यात्रा पर असर नहीं पड़ेगा, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट पहले ही आंखों के इलाज के लिए दे चुका है। इस तरह हाईकोर्ट ने एक ओर तीन एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है, वहीं जांच में सहयोग और विदेश यात्रा को लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं।