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Calcutta High Court: न्याय के लिए 15 दिन तक फ्रीजर में रखा बेटे का शव, अदालत ने दिए दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश

Thu, 17 Jul 2025 07:39 AM IST
दीपक कुमार शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 17 Jul 2025 07:39 AM IST
सार

जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने बुधवार को दोबारा पोस्टमार्टम करने व इसकी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंतर मिलता है, तो अस्पताल प्रबंधन को जांच अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
 

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Calcutta HC orders re-postmortem body of student found dead in educational institution in Malda
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मालदा जिले के शैक्षणिक संस्थान में मृत मिले छात्र के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खारिज करते हुए बेटे के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था और न्याय की उम्मीद में उसे 15 दिनों तक फ्रीजर में रखा। 

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जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने बुधवार को दोबारा पोस्टमार्टम करने व इसकी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंतर मिलता है, तो अस्पताल प्रबंधन को जांच अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
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दो जुलाई की रात मिला था 8वीं के छात्र का शव
दो जुलाई की रात मानिकचक के मिशनरी स्कूल के छात्रावास से 8वीं के छात्र श्रीकांत मंडल (13) का शव मिला था। स्कूल प्रबंधन का दावा था कि उसने आत्महत्या की। परिवार का आरोप था कि श्रीकांत पर स्कूल में अत्याचार किया गया। परिवार ने थाने में शिकायत दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या की बात सामने आई पर परिवार ने उस रिपोर्ट को मानने से इन्कार कर दिया।

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मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार
परिजनों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के विरोध में परिवार ने छात्र के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला किया। 

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