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Kolkata: ‘पीएम का रोड शो रोकने के लिए कोलकाता में लगाई धारा 144’, भाजपा ने लगाया आरोप; पुलिस ने भी दिया जवाब

Fri, 24 May 2024 11:21 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Fri, 24 May 2024 11:21 PM IST
सार

Kolkata: सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई। उधर कोलकाता पुलिस ने कहा है कि इस तरह के आदेश नियमित आधार पर जारी किए जाते हैं। 

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BJP alleges restrictions imposed in central Kolkata to stop PM's roadshow, police says it's regular
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई। भाजपा नेता ने कोलकाता पुलिस द्वारा जारी एक आदेश को साझा करते हुए यह आरोप लगाया है। उधर कोलकाता पुलिस ने कहा है कि मध्य कोलकाता में इस तरह के आदेश नियमित आधार पर जारी किए जाते हैं। 

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सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना
सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव के पांच चरणों के बाद सीएम ममता बनर्जी डरी हुई हैं। मजूमदार ने आगे लिखा ‘पुलिस को पीएम मोदी के रोड शो को रोकने के लिए कोलकाता में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा को कोई भी रणनीति नहीं रोक सकती। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी द्वारा कोलकाता पुलिस को पीएम मोदी के रोड शो को रोकने के लिए शहर में प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। कोलकाता में पीएम मोदी का रोड शो 28 मई को होगा। मजूमदार ने दावा किया कि टीएमसी सरकार कोलकाता को लंदन बनाने के बजाय दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहती है।
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कोलकाता पुलिस आयुक्त ने दिया जवाब
मजूमदार के आरोपों का कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 28 मई से 26 जुलाई तक 60 दिनों के लिए लागू रहेगी। उन्होने कहा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। इस वजह से क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है। गोयल ने आगे कहा कि  26 जुलाई तक बहूबाजार और हेयर स्ट्रीट थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ इलाकों में धारा 144 जारी रहेगी। कोलकाता पुलिस द्वारा जारी नोटिस में यह भी बताया गया है कि इन दो महीनों के लिए कोलकाता के इन क्षेत्रों में पांच या इससे अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं हो सकता। उधर पश्मिम बंगाल गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह एक नियमित आदेश है। कोलकाता पुलिस नियमित आधार पर ऐसे आदेश जारी करती है और यह कोई नई बात नहीं है।

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