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उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को फिर झटका, पैरोल अर्जी खारिज
Thu, 24 Jan 2019 06:19 PM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Published by: अजय सिंह
Updated Thu, 24 Jan 2019 06:19 PM IST
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asaram
जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जोधपुर जिला पैरोल कमेटी ने आसाराम की पैरोल याचिका खारिज कर दी है। आसाराम की ओर से हाल ही में उसके भांजे ने पैरोल के लिए अर्जी लगाकर 20 दिन की पैरोल मांगी थी।इससे पहले भी नवंबर 2018 में जोधपुर जिला पैरोल समिति ने आसाराम की 20 दिनों की पैरोल याचिका खारिज कर दी थी।
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Jodhpur: Asaram's parole application rejected by District Parole Committee. Asaram was seeking 20 days parole. He is serving life imprisonment in Jodhpur Central Jail in a rape case
— ANI (@ANI) January 24, 2019
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बता दें कि पिछले साल अप्रैल में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने आसाराम आश्रम की वार्डन शिल्पी और उनके सहयोगी शरद को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई थी।
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नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वंयभू संत आसाराम को जोधपुर जिला पैरोल समिति ने एक बार फिर झटका दिया है। आसाराम की 20 दिनों की पैरोल याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 19 दिसंबर 2018 को 20 दिनों की पैरोल याचिका खारिज की थी। वहीं नवंबर 2018 में जोधपुर जिला पैरोल समिति ने आसाराम की 20 दिनों की पैरोल याचिका खारिज की थी।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़िता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। जहां किशोरी द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के बाद 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा था कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि न्याय मिला।