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Air Fares: एयरलाइंस स्वतंत्र, किराया तय करना सरकार के नियंत्रण में नहीं, केंद्र का केरल हाईकोर्ट में जवाब
Sat, 11 Nov 2023 02:50 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sat, 11 Nov 2023 02:50 AM IST
सार
केरल हाईकोर्ट में शुक्रवार को दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि वह एयरलाइंस के वाणिज्यिक पहलुओं और हवाई किराया तय करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है।
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Air Fare Cap
- फोटो : Istock
विस्तार
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि विमानन कंपनियां हवाई यात्रा का किराया तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार ने केरल हाईकोर्ट को बताया कि एयरलाइंस अपनी परिचालन लागत के मुताबिक हवाई यात्रा का किराया तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। शुक्रवार को दायर हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा कि वह एयरलाइंस के वाणिज्यिक पहलुओं और हवाई किराया तय करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है।
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केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि एयरलाइंस की तरफ से डायनमिक तरीके से किराया निर्धारित करना एक वैश्विक प्रथा है जो प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, आपूर्ति, मांग और अन्य बाहरी कारकों पर आधारित है। केंद्र सरकार ने जैनुआबिदीन की तरफ से दायर याचिका के जवाब में यह हलफनामा दायर किया है। जैनुआबिदीन ने त्योहार के मौसम में खाड़ी सेक्टर में सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइंस की तरफ से किराया बढ़ाए जाने की चुनौती दी थी।
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