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एयरसेल मैक्सिस केस: CBI के समन के खिलाफ SC पहुंचे कार्ति चिदंबरम
टीम डिजिटल अमर उजाला
Updated Wed, 04 Oct 2017 12:33 PM IST
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कार्ति चिदंबरम
- फोटो : reuters
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एयरसेल-मैक्सिस केस में सीबीआई द्वारा किए गए समन के खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने आज उनको पूछताछ के लिए फिर से बुलाया था। इससे पहले 14 सितंबर को कार्ति को पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया था।
तब कार्ति ने कहा था कि एक विशेष अदालत इस मामले में सभी आरोपियों को आरोप-मुक्त कर चुकी है और कार्यवाही पूरी कर चुकी है। इसके बाद सीबीआई ने उनके दावे का खंडन करते हुए कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है।
इससे पहले इसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्ति की कुछ संपत्ति, बैंक अकाउंट और एफडी जब्त की थी। एफडी की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही थी।
छानबीन में ईडी ने पाया था कि FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) की जो अनुमति दी गई वह पी चिदंबरम के अधिकारों से परे थी। छानबीन में ईडी ने यह भी पाया कि तथ्यों को छिपाने के लिए भी FIPB के अप्रूवल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था।
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तब कार्ति ने कहा था कि एक विशेष अदालत इस मामले में सभी आरोपियों को आरोप-मुक्त कर चुकी है और कार्यवाही पूरी कर चुकी है। इसके बाद सीबीआई ने उनके दावे का खंडन करते हुए कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है।
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इससे पहले इसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्ति की कुछ संपत्ति, बैंक अकाउंट और एफडी जब्त की थी। एफडी की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही थी।
छानबीन में ईडी ने पाया था कि FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) की जो अनुमति दी गई वह पी चिदंबरम के अधिकारों से परे थी। छानबीन में ईडी ने यह भी पाया कि तथ्यों को छिपाने के लिए भी FIPB के अप्रूवल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था।
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#KartiChidambaram moves Supreme Court against summons by CBI in Aircel Maxis case
— ANI (@ANI) October 4, 2017