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1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Thu, 11 Jan 2018 05:17 AM IST
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abu salem
- फोटो : self
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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर अबू सलेम को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। सलेम का कहना था कि उस पर टाडा व हत्या का मामला नहीं चल सकता, क्योंकि यह प्रत्यर्पण करार के खिलाफ है।
पढ़ें- सलेम ने दिखाया अपराध से चकाचौंध का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट ने सलेम पर टाडा और हत्या का मुकदमा हटाने से इनकार किया है। कोर्ट ने यह सभी बिंदु अपील के दौरान उठाने को कहा है। मालूम हो कि सितंबर, 2017 में सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण करार के तहत सलेम को फांसी या 25 वर्ष से अधिक की कैद की सजा नहीं दी सकती। सलेम का कहना था कि उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जो सही नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सलेम पर टाडा और हत्या का मुकदमा हटाने से इनकार किया है। कोर्ट ने यह सभी बिंदु अपील के दौरान उठाने को कहा है। मालूम हो कि सितंबर, 2017 में सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण करार के तहत सलेम को फांसी या 25 वर्ष से अधिक की कैद की सजा नहीं दी सकती। सलेम का कहना था कि उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जो सही नहीं है।
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