फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Water Will No Longer Be Free In Himachal Pradesh Bill Will Be Charged Every Month In Rural Areas

Water Bill Himachal: हिमाचल के गांवों में भी फ्री नहीं मिलेगा पानी, आएगा इतना बिल, बस इन्हें मिलेगी छूट

Sun, 22 Sep 2024 10:44 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Sun, 22 Sep 2024 10:44 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पानी का बिल वसूला जाएगा। पहली अक्तूबर से नई दरें लागू होंगी। हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल आएगा। 

विज्ञापन
Water Will No Longer Be Free In Himachal Pradesh Bill Will Be Charged Every Month In Rural Areas
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है। अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पानी का बिल वसूला जाएगा। सरकार ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मुफ्त पानी देने की योजना बंद कर दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से की गई घोषणा लागू करते हुए जल शक्ति विभाग ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें जारी कर दी हैं। 

विज्ञापन


पहली अक्तूबर से नई दरें लागू होंगी। हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल आएगा। इन क्षेत्रों में पानी के मीटर नहीं लगेंगे। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर पर 19.30 रुपये पर किलो लीटर के हिसाब से बिल आएगा। 20 से 30 किलो लीटर पर 33.28 रुपये प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर 59.90 रुपये बिल आएगा। शहरी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 110 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 
विज्ञापन


गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपये प्रति किलो लीटर दर तय की है। 1,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज होगा। मीटर खराब की स्थिति में 7,072.45 रुपये प्रतिमाह बिल आएगा। शहरी व ग्रामीण निकायों में आउटसोर्स एजेंसी को बिलों की 50 से 100% तक वसूली के लिए 5 से 15% तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विधवा बेसहारा महिलाओं, अनाथ, दिव्यांगों को बिल नहीं आएगा। 50,000 रुपये सालाना आय वालों को मासिक बिल पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

विधवा, बेसहारा महिलाओं अनाथ और दिव्यांगों को नहीं देना होगा बिल
सरकार ने होम स्टे सहित सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, धर्मशाला, ढाबा, दुकानों, वाशिंग सेंटर, निजी स्कूलों, निजी अस्पतालों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय कर दी हैं। 20 किलोलीटर तक 19.30 रुपये प्रति किलोलीटर, 21 से 30 किलोलीटर तक 33.28 रुपये और 31 से 50 तक 59.90 रुपये, 51 से 100 तक 106.30 रुपये, 100 किलोलीटर से अधिक पर 150 रुपये प्रति किलोलीटर और 110 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाएगा। इन श्रेणियों में अगर बीते तीन माह के दौरान किसी उपभोक्ता का मीटर चालू स्थिति में नहीं पाया गया तो उनसे 444.07 रुपये प्रति माह फिक्स शुल्क वसूला जाएगा।

थ्री स्टार होटलों के लिए दरें
30 किलो लीटर तक 106.30 रुपये प्रति किलो लीटर, 31 से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपये, 75 किलो लीटर से अधिक खपत पर 194.85 रुपये बिल आएगा। 220 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज लिए जाएंगे। मीटर खराब पाए जाने की स्थिति में 7,779. 70 प्रतिमाह बिल लिया जाएगा।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में किलो लीटर के हिसाब से आएंगे बिल
नया कनेक्शन 200 से 2,500 में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और सरकारी पानी के कनेक्शन के लिए 200 रुपये दाम तय किया है। व्यावसायिक कनेक्शन 500 में मिलेगा। गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक कनेक्शन 2,500 में लेना होगा। शहरी क्षेत्रों में घरेलू और सरकारी पानी के कनेक्शन के लिए 1,000 रुपये दाम तय किया है। व्यावसायिक कनेक्शन 1,500 में मिलेगा, गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक कनेक्शन 2,500 में लेना होगा। घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लिए 500, व्यवसाय के लिए 1,000, गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक के लिए 2,500 रुपये तय हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed