फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Two years imprisonment to the culprit in check bounce case

Una News: चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल की कैद

Wed, 27 Dec 2023 11:41 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Dec 2023 11:41 PM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment to the culprit in check bounce case
अंब (ऊना)। चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने दोषी को दो साल की कैद और 12 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर दो अंब जज विशाल तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि शिकायतकर्ता संजीव कुमार, पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी स्वाणा, जिला कांगड़ा ने मार्च 2018 में एक बस आरोपी को आठ लाख रुपये में बेची। इसके बदले में उसने दो लाख और छह लाख रुपये का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने चेक अपने पीएनबी भरवाईं शाखा में लगाए तो दो लाख रुपये का चेक कैश हो गया, लेकिन छह लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया। इस पर उसने वकील के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया। लेकिन पैसा न मिलने पर उसने मामला अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर फैसला सुनाते हुए अंब की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और बारह लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed