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Una News: निजी स्कूलों को अलग बैंक खाता खोलने की अनिवार्यता समाप्त
Thu, 19 Mar 2026 06:15 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 19 Mar 2026 06:15 AM IST
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थानाकलां(ऊना)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा से जुड़े वित्तीय लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा 17 मार्च को सभी संबद्ध निजी स्कूलों को पत्र जारी किया है। निर्देशों के अनुसार दो फरवरी को बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में ऑल प्राइवेट स्कूल प्रबंधन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि निजी स्कूलों को किसी प्रकार की सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिलती इसलिए उनके लिए अलग बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है। बोर्ड ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि सभी निजी स्कूलों के पास पहले से ही संचालित बैंक खाते हैं और उनकी जानकारी पहले ही बोर्ड को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसे में परीक्षा से संबंधित लेन-देन उन्हीं खातों के माध्यम से किया जा सकता है।
इसके साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया पूर्व आदेश अब केवल सरकारी स्कूलों पर ही लागू रहेगा, निजी स्कूलों पर नहीं। शिक्षा बोर्ड के इस फैसले से प्रदेश के निजी स्कूलों को प्रशासनिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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इसके साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया पूर्व आदेश अब केवल सरकारी स्कूलों पर ही लागू रहेगा, निजी स्कूलों पर नहीं। शिक्षा बोर्ड के इस फैसले से प्रदेश के निजी स्कूलों को प्रशासनिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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