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माता चिंतपूर्णी के दर्शनों से पहले लेनी होगी पर्ची

Tue, 28 Sep 2021 11:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 11:51 PM IST
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Slip will have to be taken before the darshan of Mata Chintpurni
मां चिंतपूर्णी
भरवाईं (ऊना)। नवरात्र मेले के लिए माता चिंतपूर्णी के दर्शनों को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पहले पर्ची लेनी होगी। जिला प्रशासन ने कोविड-19 एसओपी जारी कर दी है। नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालु मंदिर परिसर में खड़े नहीं हो पाएंगे। हवन, यज्ञ और मंदिर परिसर में मंडली पर प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को धर्मशाला में केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही ठहरने की अनुमति रहेगी।
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माता चिंतपूर्णी के दर्शन पूरे दिन हो सकेंगे और मेले के दौरान मंदिर केवल रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ एक घंटे तक दर्शन के लिए बंद रहेगा। भजन, कीर्तन, सत्संग, भागवत और अन्य धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर में भीड़ न हो, इसके लिए मंदिर सहायक आयुक्त दर्शन पर्ची जारी करने पर रोक लगा सकेगा।
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एडीबी सदन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। डीसी राघव शर्मा ने कहा कि भीड़ के दृष्टिगत चिंतपूर्णी क्षेत्र में अस्थायी दुकानें नहीं खुल सकेंगी और केवल सूखा प्रसाद ही चढ़ाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में बैठने, खड़े होने और इंतजार करने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में झंडा ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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चिकित्सकीय जांच के बाद मिलेगा प्रवेश
उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि चिकित्सीय परीक्षण के बाद केवल बिना लक्षणों वाले श्रद्धालु ही मंदिर परिसर में जा सकेंगे। श्रद्धालु दर्शन के लिए न्यू बस स्टैंड, चिंतपूर्णी सदन और शंभू बैरियर पर पंजीकरण और मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। जूतों को गाड़ी में ही उतारना होगा और यदि जरूरत पड़ती है, तो पुराना बस अड्डा के पास जूते रखने के स्थान को प्रयोग में लाया जा सकता है। श्रद्धालुओं को पंक्ति में हर समय 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। आंगतुकों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। ढोल-नगाड़ों के साथ समूह गायन की अनुमति नहीं है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है।
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नियमों की अवहेलना पर बंद होगी दुकान
डीसी ने कहा कि दुकानदार और होटल मालिकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टाफ और आगंतुक मास्क का प्रयोग करें, हाथों को धोना, सामाजिक दूरी जैसी हिदायतों की अनुपालना हो रही है। दुकानदार दुकान से बाहर विक्रय सामाग्री नहीं रखेगा। उल्लंघन करने वाले की दुकान तीन दिन के लिए बंद कर दी जाएगी।

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दस्ताने पहन होगी नकदी की गिनती
मंदिर के नकद चढ़ावे की गिनती के लिए एक बार में छह व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। नकदी चढ़ावे की गिनती में लगे व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और नकदी गिनते समय दस्ताने पहनेंगे। गिनती से पहले और बाद में गणकों की सैनिटाइजेशन होगी।
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