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Una News: माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास आठ दुकानों के चोर रास्ते सील
Wed, 19 Aug 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Wed, 19 Aug 2026 12:50 AM IST
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भरवाईं (ऊना)। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मां चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
एसडीएम अंब पारस अग्रवाल के आदेशों के बाद प्रशासन ने मंदिर के समीप दुकानों के पीछे बनाए गए अनधिकृत रास्तों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है।
मंगलवार को मंदिर लिफ्ट के समीप नायब तहसीलदार ने प्रशासनिक टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आठ दुकानों के अंदर बने चोर रास्तों को सील कर दिया।
इन रास्तों के जरिये श्रद्धालुओं के निर्धारित प्रवेश मार्ग और कतार व्यवस्था को दरकिनार कर मंदिर परिसर की ओर जाने की आशंका थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुकानों में बने ऐसे सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।
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एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर परिसर में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत श्रद्धालुओं को केवल निर्धारित प्रवेश और निकास मार्गों से ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। किसी दुकान, बैकडोर या अन्य अनधिकृत रास्ते से मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण मंदिर के आसपास पहले ही भीड़ का दबाव रहता है।
ऐसे में यदि दुकानों अथवा अन्य स्थानों से अनधिकृत तरीके से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करवाया जाता है तो इससे कतार व्यवस्था प्रभावित होने के साथ भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन ने पुलिस को मंदिर के आसपास मौजूद अन्य अनधिकृत प्रवेश द्वारों और रास्तों की भी पहचान करने के निर्देश दिए हैं।
सत्यापन के बाद ऐसे रास्तों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम पारस अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित कतार और प्रवेश व्यवस्था का पालन करें तथा किसी भी दुकान या अनधिकृत रास्ते के माध्यम से मंदिर परिसर में प्रवेश न करें। प्रशासन की ओर से जारी आदेश 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
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एसडीएम अंब पारस अग्रवाल के आदेशों के बाद प्रशासन ने मंदिर के समीप दुकानों के पीछे बनाए गए अनधिकृत रास्तों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है।
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मंगलवार को मंदिर लिफ्ट के समीप नायब तहसीलदार ने प्रशासनिक टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आठ दुकानों के अंदर बने चोर रास्तों को सील कर दिया।
इन रास्तों के जरिये श्रद्धालुओं के निर्धारित प्रवेश मार्ग और कतार व्यवस्था को दरकिनार कर मंदिर परिसर की ओर जाने की आशंका थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुकानों में बने ऐसे सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।
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एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर परिसर में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत श्रद्धालुओं को केवल निर्धारित प्रवेश और निकास मार्गों से ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। किसी दुकान, बैकडोर या अन्य अनधिकृत रास्ते से मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण मंदिर के आसपास पहले ही भीड़ का दबाव रहता है।
ऐसे में यदि दुकानों अथवा अन्य स्थानों से अनधिकृत तरीके से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करवाया जाता है तो इससे कतार व्यवस्था प्रभावित होने के साथ भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन ने पुलिस को मंदिर के आसपास मौजूद अन्य अनधिकृत प्रवेश द्वारों और रास्तों की भी पहचान करने के निर्देश दिए हैं।
सत्यापन के बाद ऐसे रास्तों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम पारस अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित कतार और प्रवेश व्यवस्था का पालन करें तथा किसी भी दुकान या अनधिकृत रास्ते के माध्यम से मंदिर परिसर में प्रवेश न करें। प्रशासन की ओर से जारी आदेश 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।