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Una News: ड्रोन-यूएवी संचालन के लिए सात दिन में पंजीकरण अनिवार्य

Wed, 11 Jun 2025 01:52 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Jun 2025 01:52 AM IST
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Registration mandatory within seven days for drone-UAV operations
उपायुक्त जतिन लाल ने जारी किए आदेश
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सभी थाना प्रभारियों को पंजीकरण के लिए रजिस्टर तैयार करने को कहा

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। जिले में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संचालन के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। सुरक्षा कारणों और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए जारी आदेशों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, संस्था, संस्थान या सरकारी एजेंसी ड्रोन का संचालन कर रही है, उसे आगामी सात दिन के भीतर अपने ड्रोन से संबंधित दस्तावेज पुलिस थाने में पंजीकृत करवाने होंगे। भविष्य में ड्रोन खरीद की तिथि से सात दिन के भीतर पंजीकरण करवाणा होगा।

पंजीकरण के लिए ड्रोन का मॉडल, सीरियल नंबर (यदि हो), उड़ान क्षमता, उपयोग का उद्देश्य (जैसे कृषि, निगरानी, फोटोग्राफी, आपातकालीन सेवाएं आदि), ऑपरेटर का नाम, पता और संपर्क जानकारी और यदि लागू हो तो रिमोट पायलट लाइसेंस की प्रति देना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को पंजीकरण के लिए रजिस्टर तैयार करने और पुलिस अधीक्षक ऊना को समय-समय पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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