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Una News: आदर्श आचार संहिता के 24 घंटों में हटानी होगी प्रचार सामग्री
Thu, 07 Mar 2024 12:37 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:37 AM IST
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ऊना। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत गठित जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता की स्थायी समिति की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि निष्पक्ष, सुचारू एवं पारदर्शी चुनाव में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) स्थाई समिति की अहम भूमिका रहती है।
उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका को चुनाव से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला के चुनाव नोडल अधिकारी से मिलकर दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लगे फोटोयुक्त सभी सरकारी होर्डिंग्स तथा अन्य प्रचार की सामग्री हटाई जाएगी, जिसके लिए सभी एसडीएम पहले ही टीमों को तय कर लें। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के होर्डिंग, दीवार लेखन आदि के लिए संपत्ति के मालिक से लिखित में अनुमति लेनी होगी तथा यह सूची एसडीएम कार्यालय में देनी होगी। जतिन लाल ने जिला के समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभाग से संबंधित लगाए गए होर्डिंग्ज़ के स्थानों की सूची तैयार करना सुनिश्चित करें, ताकि एमसीसी लागू होने पर उपंरात 24 घंटों के भीतर होर्डिंग्ज को आसानी से हटाया जा सके। बैठक में एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर, एसपी राकेश सिंह, एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान, तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
इन्हें बैल्ट पेपर से मतदान की सुविधा
40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाता, जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर है, को घर से ही बैल्ट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा होगी। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा प्रदान किए हुए फॉर्म 12डी के माध्यम से कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका को चुनाव से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला के चुनाव नोडल अधिकारी से मिलकर दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लगे फोटोयुक्त सभी सरकारी होर्डिंग्स तथा अन्य प्रचार की सामग्री हटाई जाएगी, जिसके लिए सभी एसडीएम पहले ही टीमों को तय कर लें। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के होर्डिंग, दीवार लेखन आदि के लिए संपत्ति के मालिक से लिखित में अनुमति लेनी होगी तथा यह सूची एसडीएम कार्यालय में देनी होगी। जतिन लाल ने जिला के समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभाग से संबंधित लगाए गए होर्डिंग्ज़ के स्थानों की सूची तैयार करना सुनिश्चित करें, ताकि एमसीसी लागू होने पर उपंरात 24 घंटों के भीतर होर्डिंग्ज को आसानी से हटाया जा सके। बैठक में एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर, एसपी राकेश सिंह, एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान, तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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इन्हें बैल्ट पेपर से मतदान की सुविधा
40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाता, जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर है, को घर से ही बैल्ट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा होगी। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा प्रदान किए हुए फॉर्म 12डी के माध्यम से कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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