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Una News: बिना बिल पकड़े गहने और बीड़ी, 2.29 लाख जुर्माना वसूला
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राज्य कर व आबकारी विभाग गगरेट टीम ने की बड़ी कार्रवाई
क्षेत्र में चलाया गया है जांच अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जीएसटी अधिनियम के तहत राज्य कर और आबकारी विभाग गगरेट टीम ने बिना बिल आभूषण और बीड़ी लाए जाने के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की ओर से दोनों व्यापारियों से लगभग 2.29 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है। दोनों अलग-अलग मामलों में यहां 132 ग्राम स्वर्ण आभूषण की कुल कीमत 9.89 लाख रुपये मूल्यांकित की गई तो वहीं बीड़ी की कुल कीमत 3.04 लाख रुपये आंकी गई। जानकारी के अनुसार विभागीय नाका गगरेट और इसके साथ लगते क्षेत्र में पिछले कई दिन की राज्य कर एवं आबकारी विभाग गगरेट की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में विभिन्न वाहनों का जीएसटी अधिनियम के तहत विभागीय एसटीईओ नरेंद्र पठानिया और बालकृष्ण की सहायक की टीम ने निरीक्षण किया गया। इसमें पहले मामले में अधिकारियों की टीम ने 132 ग्राम सोने के आभूषणों को पकड़ा। इसका बिल मांगने पर संबंधित व्यापारी प्रस्तुत नहीं कर पाया। आकलन करने पर स्वर्ण आभूषणों की कीमत 9.89 लाख के करीब पाई गई। विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही 59360 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दूसरे मामले में विशेष नाके में विभागीय चेकिंग टीम में एएसटीईओ रश्मि देवी, सहायक बालकृष्ण व चालक जितेंद्र सिंह की टीम ने 3,04,000 रुपये मूल्य की बीड़ी पकड़ी। विभागीय अधिकारियों ने पाया कि यह बीड़ी बिना वैध बिल प्रदेश में लाई जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने ने 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रुपये मूल्य से अधिक की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है जबकि, 50000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को परिवहन करने पर ईवे बिल अनिवार्य है।
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क्षेत्र में चलाया गया है जांच अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जीएसटी अधिनियम के तहत राज्य कर और आबकारी विभाग गगरेट टीम ने बिना बिल आभूषण और बीड़ी लाए जाने के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की ओर से दोनों व्यापारियों से लगभग 2.29 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है। दोनों अलग-अलग मामलों में यहां 132 ग्राम स्वर्ण आभूषण की कुल कीमत 9.89 लाख रुपये मूल्यांकित की गई तो वहीं बीड़ी की कुल कीमत 3.04 लाख रुपये आंकी गई। जानकारी के अनुसार विभागीय नाका गगरेट और इसके साथ लगते क्षेत्र में पिछले कई दिन की राज्य कर एवं आबकारी विभाग गगरेट की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में विभिन्न वाहनों का जीएसटी अधिनियम के तहत विभागीय एसटीईओ नरेंद्र पठानिया और बालकृष्ण की सहायक की टीम ने निरीक्षण किया गया। इसमें पहले मामले में अधिकारियों की टीम ने 132 ग्राम सोने के आभूषणों को पकड़ा। इसका बिल मांगने पर संबंधित व्यापारी प्रस्तुत नहीं कर पाया। आकलन करने पर स्वर्ण आभूषणों की कीमत 9.89 लाख के करीब पाई गई। विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही 59360 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दूसरे मामले में विशेष नाके में विभागीय चेकिंग टीम में एएसटीईओ रश्मि देवी, सहायक बालकृष्ण व चालक जितेंद्र सिंह की टीम ने 3,04,000 रुपये मूल्य की बीड़ी पकड़ी। विभागीय अधिकारियों ने पाया कि यह बीड़ी बिना वैध बिल प्रदेश में लाई जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने ने 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रुपये मूल्य से अधिक की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है जबकि, 50000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को परिवहन करने पर ईवे बिल अनिवार्य है।