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रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई: एएसपी

Sun, 20 Feb 2022 11:52 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Feb 2022 11:52 PM IST
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in una district people cant play dj after 10 pm said  additional sp
ऊना। रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक शादी समारोह या अन्य किसी समारोह में डीजे बजाना संचालकों और आयोजकों को भारी साबित हो सकता है। ऐसे में मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस आशय के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने दी। एएसपी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के पालन को लेकर सदर पुलिस थाना में रविवार को डीजे व बैंक्वेंट हॉल संचालकों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे।
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बैठक में संचालकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को लेकर जानकारी देकर पालन करने के निर्देश दिए गए। एएसपी ने बैठक में कहा कि रात दस बजे शादी समारोह या अन्य किसी भी समारोह में डीजे बंद होना चाहिए। यदि कोई शिकायत मिलती है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रात दस से सुबह छह बजे डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। डीजे संचालक व बैंक्वेट हॉल संचालक इसका पालन करना सुनिश्चित करें। बैठक में भी एएसपी ने पुलिस थाना सदर प्रभारी अजीत सिंह व सिटी चौकी प्रभारी जगवीर को भी नियमों की अनुपालना के निर्देश दिए। कहा कि शादी सीजन के दौरान गश्त के दौरान जायजा लिया जाए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
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