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सिद्ध चलेहड़ पंचायत हॉट स्पॉट एरिया से बाहर
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ऊना। हॉटस्पॉट एरिया में शामिल जिले की सिद्ध चलेहड़ पंचायत को जिला प्रशासन ने डिनोटिफाई कर दिया है। अब यह पंचायत हॉट-स्पॉट में शामिल नहीं रहेगी। यहां सोमवार से जिला के अन्य सामान्य क्षेत्र की तरह कर्फ्यू में सुबह 7 से 10 बजे तक ढील रहेगी। इस दौरान लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आ सकते हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने प्रेस वार्ता में इस आशय की पुष्टि की।
उन्होंने बताया कि सोमवार से जिले में कर्फ्यू को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद हर बुधवार और शनिवार को मोबाइल रिपेयर और सेल की दुकानें कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान खुली रहेंगी। इसके अलावा प्लंबर दिन भी ग्रीन जोन एरिया में सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए पास बनेंगे। हार्डवेयर की दुकान से आवश्यक सामान के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि एसी रिपेयर की दुकानों को अनुमति देने पर जिला प्रशासन विचार करेगा। इस पर केस-टू केस एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सामान्य क्षेत्र में कुछ ढाबों को खोलने की अनुमति होगी। इसे प्रशासन तय करेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के इंडस्ट्रियल एरिया में न्यूनतम स्टाफ के साथ उद्योगों के संचालन को छूट रहेगी। यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करवाना आवश्यक होगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सशर्त अनुमति दी जाएगी। इसमें ऐसे कामगार शामिल नहीं होंगे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। खनन और क्रशर उद्योग को भी सशर्त अनुमति रहेगी। इंश्योरेंस और बैंकिंग क्षेत्र को छूट दी गई है।
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उन्होंने बताया कि सोमवार से जिले में कर्फ्यू को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद हर बुधवार और शनिवार को मोबाइल रिपेयर और सेल की दुकानें कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान खुली रहेंगी। इसके अलावा प्लंबर दिन भी ग्रीन जोन एरिया में सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए पास बनेंगे। हार्डवेयर की दुकान से आवश्यक सामान के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि एसी रिपेयर की दुकानों को अनुमति देने पर जिला प्रशासन विचार करेगा। इस पर केस-टू केस एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सामान्य क्षेत्र में कुछ ढाबों को खोलने की अनुमति होगी। इसे प्रशासन तय करेगा।
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ग्रामीण क्षेत्रों के इंडस्ट्रियल एरिया में न्यूनतम स्टाफ के साथ उद्योगों के संचालन को छूट रहेगी। यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करवाना आवश्यक होगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सशर्त अनुमति दी जाएगी। इसमें ऐसे कामगार शामिल नहीं होंगे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। खनन और क्रशर उद्योग को भी सशर्त अनुमति रहेगी। इंश्योरेंस और बैंकिंग क्षेत्र को छूट दी गई है।
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