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Una News: बंगाणा, टाहलीवाल और अंब में पांच एफआईआर दर्ज, नौ टिपर जब्त

Tue, 25 Nov 2025 06:42 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Nov 2025 06:42 PM IST
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Five FIRs registered in Bangana, Tahliwal and Amb, nine tipper trucks seized
शाम 5 बजे के बाद टिपरों से खनन सामग्री की ढुलाई पर है पूर्ण प्रतिबंध
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नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने की कार्रवाई
ऊना। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिला में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसी क्रम में जिला पुलिस ने खनन सामग्री ढोने वाले टिपरों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि शाम 5 बजे के बाद टिपरों से खनन सामग्री ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियमों के उल्लंघन पर सोमवार को जिले में 5 एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें दो एफआईआर बंगाणा क्षेत्र में हुईं, जिनमें 9 टिपर जब्त किए गए। टाहलीवाल में दो और अंब में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद क्रशर एरिया से जिले की सीमा तक टिपरों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। पंजाब की ओर से आने वाले एक्सटेंडेड बॉडी टिपरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में ऐसे तीन वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। टिपर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी वाहन दस्तावेज पूरे रखें तथा नंबर प्लेट मानक के अनुरूप व स्पष्ट हो, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
शराब बिक्री के समय और अहातों पर निगरानी
एसपी अमित यादव ने बताया कि जिला ऊना में शराब बिक्री का समय रात 10 बजे तक निर्धारित है। बार, पब, होटल और शराब ठेके इसी समय-सीमा के भीतर बिक्री सुनिश्चित करें। समय के बाद शराब वितरण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में 100 से अधिक लिकर वेंड हैं, जिनमें से केवल कुछ को ही अहाता संचालन की अनुमति है। जिन विक्रेताओं के पास अनुमति नहीं है, वे तुरंत अहाता बंद करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हथियार जमा कराने के निर्देश
जिले के सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 26 नवंबर (बुधवार) तक अपने हथियार जमा करा दें। सत्यापन के बाद ही आवश्यक लाइसेंसधारकों को पुनः अनुमति दी जाएगी।
डीसी चौक, मैहतपुर बैरियर रोड पर टिपरों की आवाजाही पर रोक
ऊना शहर में बढ़ते जाम और लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर तक भारी वाहनों की आवाजाही विनियमित कर दी है। इस मार्ग पर टिपरों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। व्यावसायिक भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। प्रतिबंध अवधि में वाहन झलेड़ा-डीसी चौक-संतोषगढ़-अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करेंगे।

वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति है, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई केवल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही की जा सकेगी।
खनन गतिविधियों पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट बनाई गई हैं। इनमें ऊना से नंगल वाया मैहतपुर, टाहलीवाल से गढ़शंकर (भंगला रोड वाया बाथड़ी), दुलैहड़ से गढ़शंकर वाया गोंदपुर जयचंद, जननी से माहलपुर वाया जननी खड्ड, घालूवाल से होशियारपुर वाया पंडोगा, गगरेट से होशियारपुर वाया आशा देवी बैरियर, वीरभद्र चैक से नंगल वाया सैजोवाल बैरियर, अजौली से पंजाब की ओर और दौलतपुर से तलवाड़ा वाया मरबाड़ी कॉरिडोर तय किया गया है।
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