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Una News: बिना लाइसेंस दवा बेचने पर केमिस्ट शॉप का ड्रग लाइसेंस रद्द
Fri, 17 Jul 2026 12:15 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 17 Jul 2026 12:15 AM IST
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ऊना। जिला ऊना में बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवाइयों की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर के खिलाफ औषधि विभाग ने वीरवार को कार्रवाई की है। नगर निगम क्षेत्र के अजनौली स्थित एक मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
विभागीय जांच में बिना फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दवा वितरण किए जाने और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। औषधि निरीक्षक पंकज गौतम ने बताया कि विभाग को पिछले कुछ समय से गौरव मेडिकल स्टोर के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाइयों की बिक्री की जा रही है। शिकायतों के आधार पर औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी।
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जांच में शिकायतों की पुष्टि होने पर विभाग ने ड्रग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक पंकज गौतम ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का वितरण केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही किया जा सकता है।
बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में विभाग भविष्य में भी सख्ती से कार्रवाई करेगा। उक्त मामला सामने आने बाद विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।
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विभागीय जांच में बिना फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दवा वितरण किए जाने और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। औषधि निरीक्षक पंकज गौतम ने बताया कि विभाग को पिछले कुछ समय से गौरव मेडिकल स्टोर के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
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शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाइयों की बिक्री की जा रही है। शिकायतों के आधार पर औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी।
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जांच में शिकायतों की पुष्टि होने पर विभाग ने ड्रग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक पंकज गौतम ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का वितरण केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही किया जा सकता है।
बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में विभाग भविष्य में भी सख्ती से कार्रवाई करेगा। उक्त मामला सामने आने बाद विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।