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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Ban on mining activities from 7 PM to 6 AM.

Una News: शाम सात से सुबह छह बजे तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध

Thu, 16 Jul 2026 12:15 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 16 Jul 2026 12:15 AM IST
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Ban on mining activities from 7 PM to 6 AM.
ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए जिला ऊना में खनन सामग्री के परिवहन के लिए अनुमत समयावधि में परिवर्तन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेगा।
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यह संशोधन पुलिस अधीक्षक ऊना तथा उपमंडलाधिकारी हरोली की संस्तुतियों पर जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब टिपर एवं ट्रकों के माध्यम से खनन सामग्री का परिवहन प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। वहीं खनन से संबंधित सभी गतिविधियां, जिनमें उत्खनन एवं लोडिंग शामिल हैं, केवल सुबह छह से शाम सात बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। शाम सात से सुबह छह बजे तक खनन संबंधी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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धूल प्रदूषण, सामग्री के बिखराव एवं पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम के लिए खनन सामग्री को पूरी तरह ढककर ले जाना अनिवार्य होगा।
खनन पट्टाधारकों, ठेकेदारों, परिवहन कर्ताओं एवं वाहन स्वामियों को पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत तथा वाहनों की सड़क योग्यता सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे। आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
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