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Una News: चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज

Tue, 17 Jun 2025 12:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 17 Jun 2025 12:13 AM IST
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Appeal of accused in cheque bounce case dismissed
अंब(ऊना)। ऊना की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 ऊना राजिन्द्र कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता संदीप चंदेल ने बताया कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर 1 अंब की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी गुरदयाल को दोषी करार देते हुए ढाई लाख रुपये जुर्माना तथा छह महीने की सजा सुनाई थी।

उसके पश्चात आरोपी ने फैसले की अपील अतिरिक्त सत्र न्यायालय में की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी की अपील को खारिज किया तथा अंब की अदालत की ओर से किए गए जुर्माना और सजा को बरकरार रखा है।
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