फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   दुराचार के दोषी को सात साल कैद

दुराचार के दोषी को सात साल कैद

Thu, 04 Apr 2013 05:30 AM IST
Una
Una Updated Thu, 04 Apr 2013 05:30 AM IST
विज्ञापन
ऊना। अंब उपमंडल के दौलतपुर चौक में एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी एनसी घई ने बताया कि दौलतपुर चौक के समीपवर्ती गांव निवासी लाल सिंह ने वर्ष 2009 में दौलतपुर चौक में ही शिक्षा ग्रहण कर रही एक युवती को दोस्ती का संदेश दिया। दोषी ने 27 जुलाई 2009 को उसी युवती के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा और एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। जहां दोषी ने युवती को शीतल पेय में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ पिला दिया। पदार्थ का पूरा असर होने पर जब युवती सुध-बुध खो बैठी तो दोषी ने उसके साथ दुराचार किया। इतना ही नहीं दोषी पीड़ित युवती पर इस बात को गुप्त रखने के लिए भी दबाव डालता रहा। इसके बाद उसका हौसला और खुल गया और वह पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। तब दोषी ने पीड़िता को कोई दवाई लेकर दे दी। दवाई खाने के बाद वह बीमार हो गई और बेहोशी की हालत में उसे पीजीआई ले जाया गया। यहां उपचार के बाद जब 24 अप्रैल 2011 को पीड़िता के परिजनों ने पंचायत के समक्ष पूरा वृतांत सुनाते हुए दोषी से शादी करने की बात कही। लेकिन उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई। इसकी छानबीन तत्कालीन डीएसपी अंब सुरेंद्र शर्मा ने की। जिला न्यायवादी एनसी घई ने बताया कि अदालत में इस मामले के संदर्भ में 27 गवाह पेश हुए। अदालत ने सुबूतों और दलीलों को सुनने के बाद लाल सिंह को धारा 376 के तहत दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed