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Una News: 209 नए लाइसेंस बनाए, 13 लाख 42 हजार पंजीकरण शुल्क एकत्रित
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437 फूड लाइसेंस सक्रिय, 3155 बिजनेस ऑपरेटर एफएसएसएआई के तहत पंजीकृत
जिलास्तरीय सलाहकार समिति ने की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा
उपायुक्त बोले-स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो सुनिश्चित
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। उपायुक्त जतिन लाल ने जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जिले में स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब तक की प्रवर्तन गतिविधियों और जन जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि जिला में कुल 437 फूड लाइसेंस ऑपरेटर सक्रिय हैं। इसके अलावा 3155 फूड बिजनेस ऑपरेटर को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। जिला में मई 2024 से 23 जनवरी, 2025 तक 209 नए लाइसेंस बनाए गए। 13 लाख 42 हजार रुपये और 1050 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। 5 लाख 45 हज़ार 600 रुपये पंजीकरण शुल्क एकत्रित किया गया। । खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुगम पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
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जिलास्तरीय सलाहकार समिति ने की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा
उपायुक्त बोले-स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो सुनिश्चित
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। उपायुक्त जतिन लाल ने जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जिले में स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। बैठक में जिले में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब तक की प्रवर्तन गतिविधियों और जन जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि जिला में कुल 437 फूड लाइसेंस ऑपरेटर सक्रिय हैं। इसके अलावा 3155 फूड बिजनेस ऑपरेटर को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। जिला में मई 2024 से 23 जनवरी, 2025 तक 209 नए लाइसेंस बनाए गए। 13 लाख 42 हजार रुपये और 1050 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। 5 लाख 45 हज़ार 600 रुपये पंजीकरण शुल्क एकत्रित किया गया। । खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुगम पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।