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Una News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास, 20 हजार जुर्माना
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स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए, साक्ष्य किए प्रस्तुत
जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
पिता ने नाबालिग बेेटी को घर से भगाने का लगाया था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने अहम फैसले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी रोहित चौधरी निवासी नंदपुर तहसील अंब ऊना को दोषी करार दिया है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट धारा-4 में 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में 3 वर्ष कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जून 2022 को थाना ऊना सदर में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोपी पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिक दर्ज करके आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की और आरोपी को गांव नंदपुर तहसील अंब जिला ऊना में उसके घर से दबोच लिया। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर नाबालिग को भी वहां से बरामद कर लिया। बाद में पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश कर उसके बयान न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दर्ज करवाए l इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर सभी साक्ष्य और चालान कोर्ट पेश किया। मामले की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने लगभग 16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूत पर गौर करने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए, साक्ष्य किए प्रस्तुत
जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
पिता ने नाबालिग बेेटी को घर से भगाने का लगाया था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने अहम फैसले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी रोहित चौधरी निवासी नंदपुर तहसील अंब ऊना को दोषी करार दिया है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट धारा-4 में 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में 3 वर्ष कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जून 2022 को थाना ऊना सदर में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोपी पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिक दर्ज करके आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की और आरोपी को गांव नंदपुर तहसील अंब जिला ऊना में उसके घर से दबोच लिया। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर नाबालिग को भी वहां से बरामद कर लिया। बाद में पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश कर उसके बयान न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दर्ज करवाए l इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर सभी साक्ष्य और चालान कोर्ट पेश किया। मामले की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने लगभग 16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूत पर गौर करने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।