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Una News: प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी होने के बाद 15 दिन में भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट

Sat, 21 Feb 2026 05:20 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Feb 2026 05:20 PM IST
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नगर पंचायत दौलतपुर चौक ने प्रॉपर्टी टैक्स बिल ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया की शुरू
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करदाताओं को समय पर भुगतान करने के उद्देश्य से लागू की व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
दौलतपुर चौक (ऊना)। नगर पंचायत दौलतपुर चौक ने नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी टैक्स के बिल ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब नगर पंचायत क्षेत्र के संपत्ति धारकों को टैक्स बिल डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे समय की बचत के साथ-साथ कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर भी समाप्त हो जाएंगे।

नगर पंचायत दौलतपुर चौक, जिसका क्षेत्रफल 5.09 वर्ग किलोमीटर है और यहां की जनसंख्या 3,763 है। सात वार्डों में विभाजित है और इसकी साक्षरता दर 93.64 प्रतिशत है। यह डिजिटल पहल यहां के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
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नगर पंचायत सचिव बलदेव ठाकुर ने बताया कि जिन करदाताओं की ओर से बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जाएगा, उन्हें 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। यह व्यवस्था करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
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सचिव ने यह भी बताया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी और करदाता अपने मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों से आसानी से बिल प्राप्त कर भुगतान कर सकेंगे। इससे नगर पंचायत के कार्यों में भी सुगमता आएगी। नगरवासियों ने नगर पंचायत की इस डिजिटल पहल का स्वागत करते हुए इसे सुविधाजनक, पारदर्शी और समयानुकूल कदम बताया है। सचिव बलदेव ठाकुर ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं और नगर के विकास कार्यों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स जमा होने से स्वच्छता, सड़क, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकेगा।
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