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महिला को छेड़ने पर एक साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
Updated Tue, 16 Feb 2016 07:13 PM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ दिव्य ज्योति पटियाल ने महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी जसबीर सिंह उर्फ काका पुत्र गोविंद राम निवासी प्लांखवाला बरोटीवाला को दोषी करार दिया है।
पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसे एक वर्ष कारावास, 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को धारा 452, 354 के तहत एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार जुर्माना, धारा 342,506 के तहत छ:-छ: माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है।
सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। जिला सहायक न्यायवादी अनुज वर्मा ने बताया है कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
उन्होंने बताया कि यह मामला 19 सितंबर 2007 को जसबीर सिंह उर्फ काका पुत्र गोविंद राम निवासी प्लांखवाला बरोटीवाला के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दर्ज करवाया था।
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इसमें आरोपी पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी 18/9/2007 को शाम को घर में घुसा, उस वक्त घर में तीन महिलाएं थीं।
आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की ओर उन्हें धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उन्हें जान से मार देगा। देररात को आरोपी वहां से चला गया।
मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ दिव्य ज्योति पटियाल ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के साथ एक साल कारावास ओर चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसे एक वर्ष कारावास, 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को धारा 452, 354 के तहत एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार जुर्माना, धारा 342,506 के तहत छ:-छ: माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है।
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सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। जिला सहायक न्यायवादी अनुज वर्मा ने बताया है कि यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
उन्होंने बताया कि यह मामला 19 सितंबर 2007 को जसबीर सिंह उर्फ काका पुत्र गोविंद राम निवासी प्लांखवाला बरोटीवाला के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दर्ज करवाया था।
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इसमें आरोपी पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी 18/9/2007 को शाम को घर में घुसा, उस वक्त घर में तीन महिलाएं थीं।
आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की ओर उन्हें धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उन्हें जान से मार देगा। देररात को आरोपी वहां से चला गया।
मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ दिव्य ज्योति पटियाल ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के साथ एक साल कारावास ओर चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।