कर्मचारियों का 22 लाख उद्योग ने डकारा
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औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के भटोली कलां स्थित एक प्रिंटर उद्योग ने अपने कामगारों का करीब 22 लाख रुपये डकार लिया है। यह रकम पीएफ में जमा करवाने के लिए पगार से तो काट ली, लेकिन पीएफ में जमा ही नहीं हुई। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ शिकायतों पर संबंधित विभाग ने जांच की। जांच में पाया गया कि कंपनी दो साल से कामगारों की पगार से पैसा तो काट रही है, लेकिन वह पैसा जमा नहीं करवाया जा रहा है। कामगारों की शिकायत पर पीएफ विभाग ने संबधित कंपनी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। भटोली कलां स्थित मानसा प्रिंटर एंड पब्लिकेशन कंपनी ने दर्जनों कामगारों का पीएफ जमा नहीं कराया। मार्च 2014 से नवंबर 2015 तक करीब 22 लाख रुपये जमा होने थे। कंपनी में कार्य करने वाले कामगारों को जब पता चला कि उनका पीएफ जमा नहीं हुआ है तो उन्होंने इसकी शिकायत शिमला स्थित भविष्य निधि के आयुक्त कार्यालय में की। आयुक्त ने इस बारे में पीएफ एजेंसी दिल्ली को लिखा। दिल्ली से आदेश मिलने पर पीएफ विभाग ने इसकी छानबीन शुरू की। पीएफ विभाग ने इसकी जांच का जिम्मा परवाणू के निरीक्षक आरएस शर्मा को सौंपा। जांच में पाया गया कि उक्त कंपनी ने अपने कामगारों का पीएफ जमा नहीं कराया है, जबकि कामगारों से वेतन से यह पैसा काट लिया गया था।
नोटिस भी बेअसर
पीएफ विभाग ने इस कोताही पर संबंधित उद्योग को नोटिस जारी करके हिदायत दी। साथ ही संचालकों से स्पष्टीकरण भी मांगा। लेकिन, विभाग के नोटिस बेअसर दिखे। जब नोटिस के बावजूद भी कंपनी के संचालकों ने कामगारों का पैसा जमा नहीं कराया, तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। बरोटीवाला पुलिस में मामला दर्ज हुआ है।
बेसिक वेतन का 24 फीसदी पैसा होता है जमा
कामगारों के बैसिक वेतन का 12 फीसदी वेतन पीएफ के रूप में कटता है। इतना ही पैसा संबंधित कंपनी कामगार के नाम पर जमा कराती है। कंपनी ओर कामगार के पैसे पर पीएफ विभाग की ओर से ब्याज लगने यह राशि 25.36 फीसदी हो जाती है। यह भविष्य निधि कामगार के सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त मिलती है। जो उसके बुढ़ापे में काम आती है। कामगार पहले भी इस राशि को जरूरत पड़ने पर निकाल सकता है।
पुलिस कर रही जांच : एसपी
उधर, एसपी बिशेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीएफ निरीक्षक के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। बरोटीवाला के थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर स्वयं इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। छानबीन में पाया गया कि संबंधित कंपनी ने कामगारों का पैसा जमा नहीं कराया है। जिस पर पुलिस ने धारा 406 व 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।