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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Permission will have to be taken from Suvidha app before public meeting, procession

Solan News: जनसभा, जुलूस से पूर्व सुविधा एप से लेनी होगी अनुमति

Sat, 23 Mar 2024 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 23 Mar 2024 11:26 PM IST
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आदर्श आचार संहिता के पालन पर राजनीत दलों के साथ सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला(सोलन)। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास प्राधिकरण प्रिया नाग्टा की अध्यक्षता में बैठक हुूई, जिसमें बद्दी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर चर्चा की गई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर में स्लोगन, दीवार पर बैनर व पंफलेट इत्यादि नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए भू-मालिक की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।

सभी राजनीतिक दल को लिखित सहमति पत्र सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी नाग्टा ने कहा कि राजनीतिक दलों को जनसभा, जुलूस इत्यादि के लिए पूर्व में अनुमति लेनी जरूरी है। यह अनुमति सुविधा एप के माध्यम से ली जा सकती है। उन्होंने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 01795-298300 पर संपर्क किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत या चुनाव से संबंधित जानकारी उक्त नंबर पर प्राप्त कर सकता है।
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