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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   National Lok Adalat to be held in Solan on December 12; many cases will be settled.

Solan News: सोलन में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, निपटाए जाएंगे कई मामले

Sat, 31 Oct 2026 12:01 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 31 Oct 2026 12:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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चेक बाउंस, वाहन चालान, वैवाहिक विवाद और बिजली-पानी के बिलों से जुड़े मामलों का होगा निपटारा
सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन सहित कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसरों में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में चेक बाउंस, वाहन चालान, धन वसूली, सड़क दुर्घटना मुआवजा, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्तों और सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित नहीं हुए मामलों को भी लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मामलों में पहले जमा किया गया न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है। समझौते के आधार पर निपटारे में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। वाहन चालान का भुगतान वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है।
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लोक अदालत में मामला रखने के इच्छुक व्यक्ति 12 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन देना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01792-220713 या टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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