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हत्या की दोषी महिला समेत चार लोगों को उम्रकैद

Fri, 23 Aug 2019 07:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2019 07:21 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ थाना के तहत ढाणा में 6 दिसंबर 2014 की रात्रि को दो गुटों की झड़प में एक युवक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ ने महिला सहित चार आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सजा के साथ दोषियों को पांच हजार जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की। जबकि वर्ष 2014 में मुकदमा नंबर 270 के दर्ज इस केस की तफ्तीश उपनिरीक्षक धर्मपाल ने अमल में लाई थी। गवाहों व न्यायिक रिपोर्टों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ वरिंद्र ठाकुर की अदालत ने वीरवार को यह सजा सुनाई है।
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उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि गवाहों व न्यायिक रिपोर्टों के आधार पर शिव कुमार पुत्र पोहूलाल, हंसराज पुत्र स्व.दीवान चंद, लायक राम पुत्र स्व.दीवान चंद व कमला देवी पत्नी स्व.दीवान चंद को उम्रकैद के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
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यह था मामला
नालागढ़ थाना के तहत दभोटा चौकी के अंतर्गत ढाणा गांव में एक गुट के लोगों ने तेजधार हथियारों से लेस होकर युवक रामकरण उर्फ खुंटी निवासी गोलजमाला नालागढ़ पर हमला बोल दिया था। मृतक भरतगढ़-ढाणा मार्ग से होकर गुजर रहा था और इसी दौरान इस पर हमला किया गया था। इसके उपरांत गुस्साए ग्रामीणों ने 7 अगस्त, 2014 को नालागढ़ के रोपड़ चौक में उसका शव सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस व प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को आश्वस्त किया था कि मामले पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने इस घटना के तुरंत बार नाकाबंदी करते हुए एक महिला सहित दो लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया था और बाद में इस मामले में अन्यों की भी गिरफ्तारियां हुईं।
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