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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   License will have to be taken before selling firecrackers in Baddi

Solan News: बद्दी में पटाखों की बिक्री करने से पहले लेना होगा लाइसेंस

Thu, 04 Sep 2025 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 11:58 PM IST
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नगर निगम आयुक्त ने दिए पटाखों बिक्री एवं भंडारण के संबंध में दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी

बद्दी(सोलन)। नगर निगम बद्दी की आयुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने त्योहार दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम बद्दी के क्षेत्र में पटाखों की बिक्री एवं भंडारण वही दुकानदार कर सकेगा जिन्हें सक्षम अधिकारी से विधिवत लाइसेंस प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित अथवा अनुमोदित स्थानों पर ही की जाएगी। अवैध दुकान या सड़क पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि पटाखों का भंडारण अग्निशमन नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा। बिक्री केंद्रों एवं गोदाम स्थलों पर अग्निशमन उपकरण, पानी की बाल्टियां, रेत आदि की व्यवस्था विक्रेता को सुनिश्चित बनानी होगी। पटाखों को ज्वलनशील पदार्थ, विद्युत उपकरण, आग से स्रोतों से सुरक्षित दूरी पर रखना होगा। आयुक्त ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों या व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि दशहरा व दीपावली पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ एवं पर्यावरण हितैषी ढंग से मनाए।
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