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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Guilty of raping a minor girl in Nalagarh sentenced 10 years rigrous punishment

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Wed, 13 Jul 2022 11:15 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jul 2022 11:15 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई है।
धारा-366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना और धारा-363 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मुकद्दमे की पैरवी अभियोजन पक्ष से सुनील वासुदेवा ने की।
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जानकारी के अनुसार दोषी शहजाद अली शाह उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर के गांव मधपुर का रहने वाला है। दोषी ने जब दुष्कर्म किया तो नाबालिग की आयु 14 साल आठ माह थी। नाबालिग के पिता ने 19 नवंबर 2016 को महिला थाना बद्दी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी।
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शिकायत के अनुसार नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत हुई। उसकी छोटी बहन जब उसे अस्पताल लेकर जाने लगी तो पड़ोस की झुग्गी में रहने वाला दोषी वहां आ गया। उसने मदद के बहाने नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठा लिया।

कुछ आगे जाकर उसने मोटरसाइकिल छोड़ा और नाबालिग को बस में महाराष्ट्र ले गया। वहां पर वह नाबालिग के साथ 20 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में पुलिस नाबालिग के पिता के साथ वहां पहुंची और दोनों को बद्दी लाई। यहां पर नाबालिग ने आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर मुकद्दमा दर्ज कर लिया।
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