{"_id":"5f3f974c8ebc3e3d1a5b12f7","slug":"govt-employee-in-connivance-with-other-two-forged-to-grab-land-sentenced-three-years-jail-solan-news-sml3422735174","type":"story","status":"publish","title_hn":"फर्जी कृषि प्रमाण पत्र बना जमीन हड़पने के प्रयास में तीन दोषियों को तीन साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फर्जी कृषि प्रमाण पत्र बना जमीन हड़पने के प्रयास में तीन दोषियों को तीन साल की जेल
विज्ञापन
नालागढ़(सोलन)। नालागढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन लोगों को जमीन का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर भूमि अपने नाम करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों ने इस तरीके से फर्जीवाड़े का प्रयास किया था लेकिन पकड़े गए।
सहायक न्यायवादी गीतांजलि कुमारी ने बताया कि इन लोगों में एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी था। मामले में दोषियों ने सरकारी नौकरी का फायदा उठाते हुए फर्जी कृषि प्रमाण पत्र बनाया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ये जमीन को अपने नाम करना चाहते थे। इसी बीच शिकायत होने पर यह पकड़े गए।
नालागढ़ की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने सभी गवाहों के आधार पर हंसराज, सुखमिंद्र और जोगिंद्र को धारा 420 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि धारा 468 के तहत दो साल की कारावास और पांच हजार रुपये की सजा, धारा 30बी के तहत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक न्यायवादी गीतांजलि कुमारी ने बताया कि इन लोगों में एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी था। मामले में दोषियों ने सरकारी नौकरी का फायदा उठाते हुए फर्जी कृषि प्रमाण पत्र बनाया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ये जमीन को अपने नाम करना चाहते थे। इसी बीच शिकायत होने पर यह पकड़े गए।
विज्ञापन
नालागढ़ की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने सभी गवाहों के आधार पर हंसराज, सुखमिंद्र और जोगिंद्र को धारा 420 के तहत एक साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि धारा 468 के तहत दो साल की कारावास और पांच हजार रुपये की सजा, धारा 30बी के तहत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।
विज्ञापन