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फोरलेन के मुआवजे से प्रभावित सहमत नहीं, पुतला फूूंका

Wed, 12 Apr 2017 10:20 PM IST
सोलन, बद्दी, ब्यूरो
सोलन, बद्दी, ब्यूरो Updated Wed, 12 Apr 2017 10:20 PM IST
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Forelane effectiv person brunt a putla in baddi
बद्दी-नालागढ़ हाईवे के फोरलेन के लिए वितरित मुआवजा राशि से खफा संघर्ष समिति ने रोष रैली निकालकर भू-अर्जन अधिकारी का पुतला फूंका। - फोटो : अमर उजाला

बद्दी-नालागढ़ हाईवे के फोरलेन के लिए वितरित मुआवजा राशि से खफा संघर्ष समिति ने रोष रैली निकालकर भू-अर्जन अधिकारी का पुतला फूंका। पुलिस की मौजूदगी में मिनी सचिवालय परिसर में लोगों प्रदर्शन कर मुआवजा राशि को कम बताया।

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  फोरलेन के निर्माण के लिए अधिगृहीत की जा रही भूमि के तहत पांच गांवों का कम मुआवजा अवार्ड करने से आहत बीबीएन तथा नालागढ़ संघर्ष समिति ने तहसील बद्दी जनकल्याण सभा के तत्वावधान में पीरस्थान से पैदल रोष प्रदर्शन किया। जनकल्याण सभा एवं बीबीएन संघर्ष समिति के अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि उनका यह आंदोलन भू अर्जन अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करके लोगों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ था। एसडीएम आशुतोष गर्ग ने कहा कि फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में नियमों का ध्यान रखा है।
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 इस अवसर पर बीबीएन संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं बददी जनकल्याण सभा के अध्यक्ष जगदीश चंद, सचिव चरण दास, कोषाध्यक्ष रामकुमार, नालागढ़ संघर्ष समिति के अध्यक्ष धनीराम चौहान, उपाध्यक्ष रवि कुमार, सचिव तरसेम लाल, कोषाध्यक्ष रामकुमार और सदस्य हिमांशु, सरदार राम, दयानंद, शेखर, गोपाल कृष्ण और जोगिंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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यह लगे हैं आरोप
अधिग्रहण को लेकर मौका पर निशानदेही नहीं की गई। मौके पर मकान और ढांचे के तहत कितना मकान आ रहा है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। भूमि अधिग्रहण के किसी नियम का पालन नहीं हुआ और न ही भूमि मालिकों को ग्रामसभा, पंचायत की बैठक में बुलाया गया और न ही एनओसी ली गई। भूमि अवार्ड में मकान की कीमत नहीं लगाई गई। पूरे इलाके की ज्यादा कीमत के अनुसार राशि तय न होना, जमीनों के भाव तय करने संबंधी कोई बैठक न बुलाना और बद्दी में रेलवे विभाग की बैठक बुलाकर चार गुणा मुआवजा दिया गया।


यह उठी है मांग
टीसीपी विभाग के नक्शे के अनुसार एनएच को सरसा नदी किनारे से बद्दी-नालागढ़ तक बनाया जाने, निशानदेही देकर मकानों की कीमत की अवार्ड राशि साथ देने और कामर्शियल रेट मकान और भूमि का प्रदान किया जाए। राइट टू फेयर कंपंसेशन एक्ट के अनुसार एक राशि बद्दी से नालागढ़ तक उच्चतम लगाई जाए, क्योंकि एक मकसद पूर्ति के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है और उसका कामर्शियल मूल्य से 10 गुणा राशि प्रदान की जाए। पहले निशानदेही की जाए और मकानों की कीमत इंजीनियर से लगवाई जाए तथा पूरी राशि भूमि और मकान ढांचे के साथ दी जाए। हर भूमि मालिक को लिखित तौर पर अवार्ड करने से पूर्व सूचित किया जाए।

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