फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   punishment

अफीम तस्कर को पांच साल कैद

Thu, 18 Feb 2016 06:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन Updated Thu, 18 Feb 2016 06:03 PM IST
विज्ञापन
punishment
विशेष न्यायाधीश सोलन जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

  वीरवार को पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी नारायण सिंह को पांच साल कठोर कारावास और पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने की एवज में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी एसएस कौंडल ने की।
  उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2014 को शाम 5 बजे पुलिस टीम कुम्हारहट्टी के पास गश्त पर थी। एएसआई सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे थे।
  इसी बीच सूचना मिली की एक व्यक्ति के पास चरस है। पुलिस ने छापा मारते हुए आरोपी को दबोचा। इसके पास से पुलिस ने 888 ग्राम अफीम बरामद की। मामला धर्मपुर पुलिस थाना में दर्ज किया।
विज्ञापन

 आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद सुनवाई चली मामले में 8 गवाह प्रस्तुत हुए। बाद में कोट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed