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बीबीएन में बैंक से 42 लाख की धोखधड़ी
ब्यूरो /अमर उजाला, बद्दी (सोलन)।
Updated Sun, 22 Nov 2015 11:05 PM IST
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नालागढ़ के केनरा बैंक से पचास लाख का ऋण लेकर न चुकाने पर एक उद्यमी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बैंक के प्रबंधक ने इस संदर्भ में अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद नालागढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है जिसकी पुष्टि एसपी बिशेर सिंह ने की है।
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पुलिस के अनुसार उद्यमी गंगा इंटरप्राइजेज के मालिक दिनेश कुमार वीपीओ किशनपुरा पर आरोप है कि उसने बैंक को तय किश्तों पर ऋण चुकाने के अनुबंध को तोड़ा है। उद्यमी ने वर्ष 2014 में बैंक से पचास लाख का ऋण लिया था। साथ ही अनुबंध किया था कि इस ऋण को तय किश्तों में बैंक के नियमों के अनुसार लौटाएगा।
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कुछ किश्ते देने के बाद पैसा देना बंद कर दिया। कंपनी ने इस संबंध में पूछताछ करने के बाद लीगल नोटिस जारी करते हुए रकम चुकाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद किश्त जमा नहीं कराई। यहीं नहीं बैंक ने जांच में पाया कि उद्यमी ने उद्योग में लगाई मशीनरी को भी बेच दिया है।
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उन्होंने इसकी शिकायत कोर्ट में की जिसमें कोर्ट के आदेश पर नालागढ़ में मामला दर्ज हुआ। उधर, एसपी बिशेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारा 406, 409, 420, 468 व 472 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है।