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चरस तस्कर को दस साल कैद व एक लाख जुर्माना

Fri, 28 Jul 2017 10:18 PM IST
Updated Fri, 28 Jul 2017 10:18 PM IST
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सोलन। विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला उप न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि अभियुक्त जोगेंद्र पुत्र माथा राम निवासी राजगढ़ सिरमौर को दस दिसंबर 2014 को सीआईडी टीम ने परवाणू-कमली मार्ग पर एक किलो 470 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने केस बनाकर अभियुक्त जोगेंद्र को कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहां चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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