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हत्या के जुर्म रोहडू निवासी को आजीवन कारावास की सजा
Updated Wed, 17 Jan 2018 10:25 PM IST
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सोलन।
एडिशनल सेशन जज सोलन की अदालत ने तहसील रोहड़ू के कंढोरा निवासी सुनील कुमार को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। डीडीए कपिल मोहन गौतम ने बताया कि बरोटीवाला पुलिस स्टेशन के तहत एक डैड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। जांच करने पर यह डैड बॉडी मध्य प्रदेश के कमलेश साहू की पाई गई। इसमें सुनील कुमार को आरोपी पाया गया था तथा उसे पैतृक गांव से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया और इस दौरान आरोपी सुनील कुमार को हत्या का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीडीए कपिल मोहन गौतम ने मामले की पैरवी की।
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एडिशनल सेशन जज सोलन की अदालत ने तहसील रोहड़ू के कंढोरा निवासी सुनील कुमार को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। डीडीए कपिल मोहन गौतम ने बताया कि बरोटीवाला पुलिस स्टेशन के तहत एक डैड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। जांच करने पर यह डैड बॉडी मध्य प्रदेश के कमलेश साहू की पाई गई। इसमें सुनील कुमार को आरोपी पाया गया था तथा उसे पैतृक गांव से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया और इस दौरान आरोपी सुनील कुमार को हत्या का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीडीए कपिल मोहन गौतम ने मामले की पैरवी की।