फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   court news solan

Solan News: 91 ग्राम चूरापोस्त मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 22 Sep 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
-अदालत-
विज्ञापन

58.212 किलो चूरापोस्त मामले में भी पाया गया संलिप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन शरद कुमार लगवाल की अदालत ने 91 ग्राम चूरोपोस्त के साथ पकड़े आरोपी जिंदरपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को 5 अगस्त को पुलिस ने 91 ग्राम चूरापाेस्स्त के साथ पकड़ा गया था और नालागढ़ थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पांच अगस्त को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के आवासीय कमरे की तलाशी ली गई, जहां से कथित तौर पर 91 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपी 58.212 किलो चूरापोस्त मामले में भी संलिप्त पाया गया। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को दर्ज एक मामले में एक अन्य आरोपी सहजप्रीत के आवास से 58.212 किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच में पाया कि इस मामले में आरोपी जिंदर पाल की भी संलिप्तता है। अदालत ने कहा कि 58.212 किलो चूरापोस्त की मात्रा छोटी या सामान्य मात्रा नहीं है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत की कड़ी शर्ते लागू होती हैं। अदालत को जमानत देने के पर्याप्त आधार नहीं मिले। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed