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Solan News: 91 ग्राम चूरापोस्त मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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-अदालत-
58.212 किलो चूरापोस्त मामले में भी पाया गया संलिप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन शरद कुमार लगवाल की अदालत ने 91 ग्राम चूरोपोस्त के साथ पकड़े आरोपी जिंदरपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को 5 अगस्त को पुलिस ने 91 ग्राम चूरापाेस्स्त के साथ पकड़ा गया था और नालागढ़ थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पांच अगस्त को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के आवासीय कमरे की तलाशी ली गई, जहां से कथित तौर पर 91 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपी 58.212 किलो चूरापोस्त मामले में भी संलिप्त पाया गया। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को दर्ज एक मामले में एक अन्य आरोपी सहजप्रीत के आवास से 58.212 किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच में पाया कि इस मामले में आरोपी जिंदर पाल की भी संलिप्तता है। अदालत ने कहा कि 58.212 किलो चूरापोस्त की मात्रा छोटी या सामान्य मात्रा नहीं है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत की कड़ी शर्ते लागू होती हैं। अदालत को जमानत देने के पर्याप्त आधार नहीं मिले। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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58.212 किलो चूरापोस्त मामले में भी पाया गया संलिप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन शरद कुमार लगवाल की अदालत ने 91 ग्राम चूरोपोस्त के साथ पकड़े आरोपी जिंदरपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को 5 अगस्त को पुलिस ने 91 ग्राम चूरापाेस्स्त के साथ पकड़ा गया था और नालागढ़ थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पांच अगस्त को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के आवासीय कमरे की तलाशी ली गई, जहां से कथित तौर पर 91 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपी 58.212 किलो चूरापोस्त मामले में भी संलिप्त पाया गया। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई को दर्ज एक मामले में एक अन्य आरोपी सहजप्रीत के आवास से 58.212 किलो चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच में पाया कि इस मामले में आरोपी जिंदर पाल की भी संलिप्तता है। अदालत ने कहा कि 58.212 किलो चूरापोस्त की मात्रा छोटी या सामान्य मात्रा नहीं है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत की कड़ी शर्ते लागू होती हैं। अदालत को जमानत देने के पर्याप्त आधार नहीं मिले। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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