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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Ban imposed on carrying arms and ammunition in the district

Solan News: जिले में शस्त्र, गोला-बारूद लेकर चलने पर लगाई पाबंदी

Sat, 16 Mar 2024 11:50 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2024 11:50 PM IST
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आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
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जिला निर्वाचन अधिकारी व दंडाधिकारी ने आदेश किए जारी
संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे सोलन जिले में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र/गोला-बारूद इत्यादि को लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी रहेगी। जिला सोलन के साथ लगती हरियाणा एवं पंजाब की सीमा पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं ताकि लोकसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग एवं सुचारू रूप से संपन्न की जा सके।
आदेशों के तहत सभी लोगों, नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को जिला सोलन की सीमा के भीतर आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी अथवा बैंकों के और अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने सभी लाइसेंस धारकों से उनके हथियार संबंधित पुलिस थानों अथवा शस्त्र एवं गोला-बारूद डीलरों अथवा जिला मालखाना में जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं। इस बारे में गठित समिति द्वारा अलग से भी आदेश जारी किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मान्य रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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